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Maharastra: CBI ने अनिल देशमुख की जमानत पर रोक बढ़ाने के लिए HC का रुख किया

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक को तीन जनवरी तक बढ़ाने के लिये मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।

CBI ने अदालत में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगा 

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सीबीआई की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ ने 12 दिसंबर को मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख  को जमानत दे दी, लेकिन कहा था कि आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि सीबीआई ने शीर्ष अदालत में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगा था।

जांच एजेंसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन याचिका पर सुनवाई जनवरी 2023 में होगी क्योंकि सर्दियों की छुट्टी के कारण अदालत बंद है। मंगलवार को सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पूर्व में लगाई गई रोक को न्यायमूर्ति कार्णिक से तीन जनवरी तक बढ़ाने का अनुरोध किया।

 राकांपा नेता देशमुख पिछले साल नवंबर से जेल में है 

देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने इसका विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत में एक अवकाशकालीन रजिस्ट्रार उपलब्ध हैं। इस पर न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि अदालत बुधवार को सीबीआई की अर्जी द्वारा धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद राकांपा नेता देशमुख पिछले साल नवंबर से जेल में हैं। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में, उच्च न्यायालय ने कथित धन शोधन से संबंधित ईडी के मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।