कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) को मानहानि (Defamation) मामले में ठाणे की एक अदालत ने पेश होने से छूट दे दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की है। मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
राहुल के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि भिवंडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एल. सी वाडीकर ने दिन के लिए छूट दिए जाने के अनुरोध संबंधी आवेदन को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई को छह अगस्त के लिए स्थगित कर दिया।उन्होंने कहा कि अपने आवेदन में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मां एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल में हैं, इसलिये उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश होने से छूट दी जाये।
Bengal News: अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों को ब्लॉक किया
पेश होने से छूट संबंधी शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के आवेदन को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया। कुंटे ने कहा था कि गिरने के कारण उनके पैर में ‘फ्रैक्चर’ हुआ है। हालांकि, कुंटे के वकील ने मामले में अदालत में पेश होने से स्थायी छूट के लिए गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह की छूट के लिए आरोपी की याचिका उसके इरादे के बारे में संदेह पैदा करती है।