महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में जिले के दो अस्पतालों पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महाराष्ट्र नगर निगम ठाणे जिले के उप नगर आयुक्त विश्वजीत केलकर ने बताया कि इन अस्पतालों को महाराष्ट्र कोविड-19 नियमों और महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाए जाने से पहले कई बार चेतावनी दी गई।
डीएमसी ने कहा, ”इन दो अस्पतालों को कोविड-19 के गंभीर रोगियों के लिए रखा गया हैं। वे ऐसे रोगियों के लिये नहीं हैं, जिनमें या तो लक्षण नहीं दिखाई दिये हैं या फिर हल्के लक्षण दिखे हैं। उन्होंने रोगियों को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रखा। दोनों अस्पतालों पर प्रति मरीज 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अस्पताल पर कुल 13 लाख रुपए जबकि दूसरे पर 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।’’