महाराष्ट्र में मुंबई की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने गोरेगांव पात्रा चाल जमीन घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की हिरासत अवधि 10 अक्टूबर तक बढ़ दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने श्री राउत को पात्रा चाल के पुर्ननिर्माण परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप मे एक अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा मामले में अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है।
वरिष्ठ नेता की नजरबंदी अवधि 14 दिनों दी गई थी
मंगलवार को सुनवाई के लिए पहुंचे राउत को 10 अक्टूबर तक हिरासत में रहना होगा पड़ेगा। इससे पहले इस मामले की सुनवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) स्पेशल कोर्ट में 19 सितंबर को हुई थी। उस दौरान शिवसेना के वरिष्ठ नेता की नजरबंदी अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी।
राउत की पत्नी पूछताछ के लिए हुई थीं पेश
जांच एजेंसी ने राउत को एक अगस्त को पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना में कथित आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे पहले 28 जून को उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। अगस्त में राउत की पत्नी वर्षा राउत भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुई थीं।
अलीबाग के पास जमीन के 8 टुकड़े
सूत्रों के अनुसार संजय राउत के आवास पर छापेमारी के दौरान 11.50 लाख रुपये जब्त किए गए थे। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साल अप्रैल में भी ईडी ने 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें दादर में उनकी पत्नी के नाम पर एक फ्लैट और अलीबाग के पास जमीन के 8 टुकड़े शामिल हैं। इस जमीन में स्वप्ना पाटकर की भी हिस्सेदारी है।