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महाराष्ट्र में आगमी लोकसभा ,विधानसभा चुनाव के लिए NCP प्रमुख ने पार्टी नेताओ के साथ की बैठक

राजनीति के मंझे हुए खिलाडी व भारतीय राजनीतिक दलों में अपनी एक अलग छाप बनाये रखने वाले शरद पवार ने सत्ता के गलियारों में उस समय सनसनी फैला दी थी जिस दौरान उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना का मन बना लिया था।

राजनीति के मंझे हुए खिलाडी व भारतीय राजनीतिक दलों में अपनी एक अलग छाप बनाये रखने वाले  शरद पवार  ने  सत्ता के गलियारों में उस समय सनसनी फैला दी थी जिस दौरान उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना का मन बना लिया था।पार्टी की समिति ने इस्तीफे को ख़ारिज कर पवार को ही अपना अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने  आगामी चुनावो के लिए सरकार के शासन सहित कई मामलो पर मुंबई के वाईबी चव्हाण केंद्र में एक बैठक की अध्यक्षता की।
आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव की क्या है तैयारी 
राज्य में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वर्तमान महाराष्ट्र सरकार द्वारा शासन पर चर्चा करने के लिए भी बैठक बुलाई गई थी। इससे पहले दिन में राकांपा नेता रोहित पवार ने कहा कि बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि पार्टी आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में कैसे लड़ेगी। उन्होंने पहले कहा था, “आम आदमी के मुद्दों पर चर्चा होगी। कई मुद्दे लंबित हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में निवेश नहीं आ रहा है।” उन्होंने कहा कि पार्टी सभी शरद पवार के फैसलों को स्वीकार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर जमीन से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा 
इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए मुंबई स्थित सेना भवन पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे.  ठाकरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर जमीन से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे।  सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का एकनाथ शिंदे गुट के अनुरोध के आधार पर फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल करना “उचित नहीं” था क्योंकि उनके पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सदन का विश्वास खो चुके थे।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को अयोग्य नहीं
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि यह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को अयोग्य नहीं ठहरा सकती है और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल कर सकती है क्योंकि बाद वाले ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करने के बजाय इस्तीफा देना चुना था।

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