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महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे को राहत, SC ने विधानसभा स्पीकर के फैसले लेने पर लगाई रोक

उद्धव ठाकरे नीत खेमे ने तीन और चार जुलाई को हुई महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें विधानसभा के नए अध्यक्ष का चयन किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को फिलहाल कोई फैसला ना लेने का निर्देश दिया है। उद्धव खेमे की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें विधानसभा के नए स्पीकर के चुनाव को चुनौती दी गई। 
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से दाखिल किए उस प्रतिवेदन पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि उद्धव खेमे की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होनी है।
सिब्बल ने कहा, ‘‘कोर्ट ने कहा था कि याचिकाओं को 11 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। मैं आग्रह करता हूं कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक अयोग्यता संबंधी कोई फैसला ना किया जाए।’’ उन्होंने यह भी कहा कि बागी विधायकों के संपर्क करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। पीठ ने कहा, ‘‘श्रीमान मेहता (राज्यपाल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता), आप कृपया विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करें कि वह इस संबंध में कोई सुनवाई ना करें। मामले पर सुनवाई हम करेंगे।’’
विधानसभा के नए स्पीकर के चुनाव को दी गई चुनौती 
उद्धव ठाकरे नीत खेमे ने तीन और चार जुलाई को हुई महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें विधानसभा के नए अध्यक्ष का चयन किया गया था और इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शक्ति परीक्षण में बहुमत साबित किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए 27 जून को कहा था कि संबंधित विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। उसने राज्य सरकार और अन्य से याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा था।

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