महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची का यौन शोषण करने के मामले दोषी पाए गए एक व्यक्ति को छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. वी. वीरकर (पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश) ने बृहस्पतिवार को गणेश उर्फ ज्ञान मैकराव सदावर्ते को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया। गणेश को छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि घटना मई 2015 में जिले के भिवंडी कस्बे में हुई थी। उन्होंने बताया कि बच्ची अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी गणेश उसे वहां से एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसे शराब पिलाई जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसने उसका यौन शोषण किया और घटना की जानकारी किसी को ना देने की धमकी भी दी। बाद में, बच्ची के निजी अंगों और पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और मामला सामने आया। इसके बाद इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई।