भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में अन्य आरोपियों के साथ आज एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। प्रज्ञा के वकील अधिवक्ता जेपी मिश्रा ने भी पुष्टि करते हुए कहा है कि वह कोर्ट में हाजिर होंगी। इससे पहले 19 दिसंबर को जेपी मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुकदमे में देरी कर रही है।
महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9.35 बजे बम धमाका हुआ था जिसमें छह लोग मारे गए और 101 लोग घायल हुए थे। इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित, एलटी कर्नल पुरोहित, चतुर्वेदी और कुलकर्णी, अजय रहीरकर, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और सुधाकर द्विवेदी भी इस मामले में आरोपी है। इन सात अभियुक्तों में से चार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे। जबकि 19 दिसंबर को एनआईए की विशेष अदालत में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी सहित तीन आरोपी पेश नहीं हुए थे। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों के कारण प्रज्ञा सिंह को उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश दिया गया है।
इन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए है। आरोपों में धारा 16 (आतंकवादी कार्य करना) और 18 (आतंकवादी कार्य करने की साजिश) यूएपीए और धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 153 (क) (दो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) भी शामिल है।