भाजपा की लोकसभा सांसद और मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मामले के संबंध में एक विशेष अदालत में पेश होने से शनिवार को छूट दे दी गई। विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसल ने कहा कि ठाकुर के वकीलों ने मुंबई की एक अदालत के विशेष न्यायाधीश वी एस पडलकर से पेश होने से छूट मांगी।
अदालत ने पेशी से छूट की याचिका मंजूर कर ली और मामले पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की। ठाकुर मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार पिछले सप्ताह अदालत में पेश हुई। हालांकि, उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर इस सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक पेश होने से छूट मांगी थी।
अदालत ने पिछले महीने सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार पेश होने के निर्देश देते हुए कहा था कि अगर ठोस कारण दिए गए तो पेश से छूट दी जाएगी। ठाकुर और छह अन्य आरोपी गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे का सामने का रहे हैं।