सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटोशॉप की गयी तस्वीर साझा करने के मामले में बीजेपी की युवा शाखा की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी है। प्रियंका शर्मा की ओर से पेश वकील एनके कौल ने कहा, एक मीम के लिए 14 दिन की हिरासत कहां तक जायज है। एनके कौल की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम जमानत दे सकते हैं लेकिन उन्हें माफी मांगनी होगी।”
एन के कौल ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ संदेश जाएगा। वहीं प्रियंका सिंह के परिवार ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, ‘आपने जो किया, वह नहीं करना चाहिए था। आपको निश्चित तौर पर ममता बनर्जी से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।
यह किसी सामान्य नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी का मामला भर नहीं है। इस केस को अलग तरह से ही देखा जाएगा क्योंकि प्रियंका शर्मा बीजेपी की सदस्य भी हैं।’ याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क दिया गया, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि यहां केस से दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं।
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बेल की अनुमति हम दे रहे हैं, लेकिन आपको जमानत पर बाहर आते ही बिना शर्त लिखित में माफी मांगनी होगी। शनिवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबंधित एक मीम शेयर करने के बाद प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।