फैशन मॉडल मुनमुन धामेचा को क्रूज मादक पदार्थ मामले में जमानत मिलने के 3 दिन बाद रविवार को यानी आज भायखला महिला जेल से रिहा कर दिया गया। धामेचा को गत तीन अक्टूबर को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
बंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एवं सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट के साथ जमानत दी गई थी। शुक्रवार दोपहर को अदालत ने अपने आदेश के मुख्य अंश उपलब्ध कराये थे। इस आदेश में अदालत ने आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा की जमानत के लिए 14 शर्तें लगाई थीं।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आर्यन खान और 2 सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धामेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी हर्जाने और इतनी ही 1 या 2 जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा। बांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार देर शाम भायखला जेल के बाहर जमानत पेटी में धामेचा की रिहाई का आदेश डाला गया था।
धामेचा के वकील अली काशिफ खान ने रविवार को कहा, ‘‘उन्हें सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। अब हम एनसीबी के समक्ष एक अर्जी दायर करके उन्हें मध्य प्रदेश जाने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह मूल रूप से वहां की रहने वाली हैं।’’
सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट को अभी रिहा नहीं किया गया है। वह अभी आर्थर रोड जेल में बंद है। मामले में गिरफ्तारी के बाद आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान शनिवार को घर लौट आये। हाई कोर्ट द्वारा तय शर्तों के अनुसार आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे।
उन्हें हर शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न दो बजे तक एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज कराने जाना होगा। गत 2 अक्टूबर को एनसीबी ने गोवा जा रहे क्रूज पर मुंबई के तट के पास छापा मारा था और वहां से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था।