अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। याचिका में मलिक ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने याचिका में ईडी की कार्रवाई को ‘गलत’ और गिरफ्तारी को ‘अवैध’ बताया है।
बता दें कि मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने 7 मार्च को नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक के खिलाफ यह कार्रवाई की थी। उल्लेखनीय नवाब मलिक को 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
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इससे पहले तीन मार्च को हुई सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि बढ़ाकर सात मार्च तक कर दी थी। ईडी ने 23 फरवरी को तड़के नवाब मलिक को उनके घर से हिरासत में लिया था। एनआईए की 3 फरवरी की प्राथमिकी के आधार पर फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कथित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक को हिरासत में लिया गया था।
ईडी के अनुसार नवाब मलिक ने कथित तौर पर दाऊद गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर कुर्ला, गोवावाला कंपाउंड में एक महिला की पुश्तैनी संपत्ति को हड़पने की साजिश रची थी और इसके लिए उन्हें मामूली रकम दी जा रही थी। जबकि, इसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये थी। 20 साल से ज्यादा पुराने इस मामले का नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया था।