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MP : सरकार ने मार्च तक बंदियों से बाहरी लोगों की मुलाकात पर लगाई रोक, जारी की नई गाइडलाइन

मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर सरकार ने इस साल मार्च के अंत तक जेल में बंदियों से बाहरी लोगों के मिलने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश के जेल विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है, जेलों के अंदर महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कैदियों के दोस्तों परिवार के सदस्यों और परिचितों की मुलाकात पर 31 मार्च तक प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, कैदी ई-मीटिंग (वीडियो कॉल के जरिए) और फोन से बातचीत की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

पिछले वर्ष अक्टूबर माह में भी लगाया था प्रतिबंध 

कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद पिछले साल एक नवंबर से राज्य की जेलों में कैदियों को आगंतुकों से मिलने की अनुमति दी गई थी, जबकि मार्च 2021 में महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद जेल विभाग ने पिछले साल अक्टूबर के अंत तक जेल में कैदियों की बाहरी लोगों से मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया था। संक्रमण के मामले में फिर से वृद्धि को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश में कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूलों और छात्रावासों को 31 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया।

केवल 250 लोग होंगे कार्यक्रम में शामिल 

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ राजेश राजोरा ने शुक्रवार को कहा था, स्कूलों को बंद करने के अलावा प्रदेश सरकार ने सभी धार्मिक और व्यावसायिक मेलों तथा रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि केवल 250 लोगों को राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, मनोरंजन और ऐसे अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति होगी। अधिकारी ने कहा कि बंद स्थानों में केवल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं तथा स्टेडियमों में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खेल आयोजन किया जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में शुक्रवार को संक्रमण के 4,755 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,19,228 हो गई। प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 10,543 लोग जान गंवा चुके हैं।