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MP: कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर सरकार ने बढ़ाई रियायतें, नाइट कर्फ्यू में एक घंटे की मिली छूट

मध्य प्रदेश में कोरोना केसों में लगातार कमी को देखते हुए सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू में भी ढील दे दी है। अब शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा।

देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपनी समाप्ती की ओर बढ़ रही है, ऐसे में देश में तमाम राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने प्रदेश की जनता को कोरोना कर्फ्यू से कुछ राहत प्रदान करने का फैसला किया  है। 
कोरोना केसों में लगातार कमी को देखते हुए सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू में भी ढील दे दी है। अब शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। अब तक इसकी टाइमिंग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था। इस तरह से नाइट कर्फ्यू में सरकार ने एक घंटे की रियायत दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे उन लोगों को राहत मिल सकेगी, जो मार्केट या अन्य किसी काम से रात को निकलते थे और कई बार देरी होने पर परेशानी का सामना करना पड़ता था। 
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने कहा कि आज इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से कोरोना के नए केसों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या भी 1,000 से कम ही रह गई है। इनमें भी ज्यादातर केस भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में ही हैं। राज्य के कई जिले ऐसे भी हैं, जहां फिलहाल कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। 
ऐसे में सरकार की ओर से लगातार कोरोना से निपटने के लिए लागू की गई पाबंदियों में ढील दी जा रही है। हालांकि बीते दिनों कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के चलते मध्य प्रदेश में दो मौतें हुई थीं। ऐसे में अब भी कोरोना को लेकर लापरवाही से बचने की जरूरत है।
दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया है, जिसके तहत 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम को खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-09 की बैठक में ये फैसला लिया। 
प्रदेश में घट रहे कोरोना संक्रमण के प्रतिशत को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि पांच जुलाई से राज्य में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम और जिम खोलने की अनुमति होगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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