महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को बताया कि कोरोना वायरस जैसी घातक बिमारी के इलाज से सम्बंधित नियमों का पालन नहीं करने पर शहर के चार निजी अस्पतालों को नियमों को उल्लंघन करने को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
टोपे ने बताया कि बांबे, जसलोक, हिंदुजा और लीलावती अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों के उपचार से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने को लेकर नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में 80 फीसदी बिस्तर अपने कब्जे में लेने के बाद कुछ निजी अस्पताल मरीजों के साथ सहयेाग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वह (सोमवार को) इन चारों अस्पतालों में गये ।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह शिकायत मिली थी कि कुछ निजी अस्पताल मरीजों को यह कहकर भर्ती नहीं कर रहे हैं कि बिस्तर खाली नहीं है। फिर टोपे सोमवार को इन अस्पतालों में गये।
बयान के अनुसार बांबे अस्पताल में सरकारी नियमों के अनुसार बिस्तरों की उपलब्धता संबंधी बोर्ड नहीं लगाया गया था।कुछ अस्पतालों में मरीजों के उपचार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा तय की गई दर का कार्ड नहीं लगाया गया था। बयान के मुताबिक टोपे ने इन सभी चारों अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पतालों को मरीजों को बिस्तर से वंचित नहीं करने, समय से उन्हें उपचार उपलब्ध कराने और संकट से निपटने में सरकार के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।