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नागालैंड : सरकार ने की नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा, महिलाओं को दिया जाएगा 33 प्रतिशत आरक्षण

नागालैंड में सरकार ने भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का फैसला किया है।

देश के उत्तर-पूर्व राज्य नागालैंड में सरकार ने भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, नागा शांति प्रक्रिया और निकाय चुनाव पर चर्चा करने के लिए नागालैंड सरकार के निमंत्रण पर बुधवार को स्टेट बैंक्वेट हॉल में जन आधारित नागरिक समाज, चर्च संगठनों, होहो आदिवासी समुदाय, राजनीतिक दलों और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों की एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।  
महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना 2004 में हुआ था चुनाव
बैठक में चुनाव कराने का फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य में चुनाव कराने और महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश देने के दो हफ्ते बाद आया। वर्ष 2001 के नगरपालिका और नगर परिषद अधिनियम के तहत पहला चुनाव 2004 में महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना राज्य में आयोजित किया गया था, जो 2009 तक चला। फिर 2017 में नागालैंड सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनावों की घोषणा की, लेकिन हिंसक विरोध प्रदर्शनों की वजह से ऐसा होना सफल नहीं हुआ।
हाई कोर्ट ने महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने को कहा था
इस दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के अलावा दो लोगों की जान भी गई थी। उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्देश में छह हफ्तों के भीतर नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव कराने और । सूत्रों के मुताबिक, इसी पर चर्चा करने के लिए जन आधारित बैठक बुलाई गई थी।

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