महाराष्ट्र के नागपुर शहर में ”महत्वपूर्ण स्थानों” की टोह लेने के आरोप में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के अज्ञात सदस्यों को खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आरएसएस के मुख्यालय के पास फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित कर दी
संबंधित घटनाक्रम में, पुलिस ने शहर में आरएसएस के मुख्यालय के पास फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित कर दी है।
शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस को हाल में सूचना मिली थी कि कुछ महीने पहले कुछ ”महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों” की टोह ली गई है।
गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज
उन्होंने बताया कि गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत मामला कोतवाली थाने में बृहस्पतिवार को दर्ज किया गया और अपराध शाखा इसकी जांच कर रही है।
हालांकि, उन्होंने उन स्थानों के बारे में जानकारी नहीं दी, जहां कथित रूप से रेकी की गई थी।
गौरतलब है कि आरएसएस मुख्यालय कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में आता है।
शाम को, पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय के पास ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी।