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ओडिशा में जारी की गई दुर्गा पूजा की गाइडलाइन्स, जानिए क्या है नए दिशा-निर्देश

त्योहारों के मौसम से पहले, ओडिशा सरकार ने गुरुवार को दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और सितंबर से नवंबर के दौरान आने वाले इस तरह के अन्य उत्सवों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए है।

त्योहारों के मौसम से पहले ओडिशा सरकार ने गुरुवार को दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और सितंबर से नवंबर के दौरान आने वाले इस तरह के अन्य उत्सवों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए है। ओडिशा उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त को दिए आदेश के अनुरूप दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
विशेष राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एक समय में सात से अधिक लोगों को पंडालों में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी और विसर्जन जुलूस और मनोरंजन या संगीत कार्यक्रम नहीं होंगे। कोविड -19 प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी पूजा स्थल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे और इस अवधि के दौरान किसी भी सामाजिक और धार्मिक मण्डली को अनुमति नहीं दी जाएगी।
 दुर्गा पूजा के लिए दिशानिर्देश 
पूजा पंडालों में पूजा आयोजित करने के लिए, आयोजक जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। कटक और भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी अनुमति दी जाएगी।    
  • पूजा सार्वजनिक भागीदारी, धूमधाम और भव्यता के बिना की जाएगी। अनुष्ठान के लिए इनडोर जैसी स्थिति में आयोजित किये जायेंगे।
  • पूजा पंडालों को तीन तरफ से कवर किया जाएगा। मूर्तियों की किसी भी सार्वजनिक दृश्य की अनुमति नहीं देने के लिए कवर किया जाएगा। भक्तों द्वारा मूर्ति दर्शन नहीं किये जा सकेंगे।
  • मूर्ति का आकार 4 फीट से कम होगा।
  • सार्वजनिक पता प्रणाली का कोई उपयोग नहीं होगा।
  • किसी भी समय, पूजा पंडाल में मौजूद आयोजकों, पुजारियों और सहायक कर्मचारियों सहित 7 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
  • पूजा पंडाल में उपस्थित सभी लोग कोरोना महामारी के सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे मास्क का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता के सभी कोविद प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
  • कोई विसर्जन जुलूस नहीं होगा। मूर्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में विसर्जित किया जाएगा।
  • कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा।
  • इन उपायों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी होगा, आईपीसी की धरा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा महामारी रोग अधिनियम, 1897 भी लागु किया जायेगा। 

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