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नया मोटर वाहन कानून जन जागरुकता के बाद लागू होगा : पी सी शर्मा

निर्धारित किए गए जुर्माने को कम करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है लेकिन सरकार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के संपर्क में है।

मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रविवार को कहा कि पूरे देश में एक सितंबर से लागू होने वाले मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को अभी राज्य में लागू नहीं किया जाएगा जिसमें जुर्माने को काफी बढ़ा दिया गया है। मध्यप्रदेश के विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पी सी शर्मा ने रविवार को यहां मीडिया को बताया, ‘‘मध्यप्रदेश में एक सितंबर से नये मोटर वाहन नियम लागू नहीं होंगे।’’
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को नियमों को लागू करने से पहले पूरे प्रदेश में जनजागरुकता फैलानी पड़ेगी, ताकि लोगों को पता लगे कि नये मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगने वाला है। शर्मा ने कहा, ‘‘ये चीजें धीरे-धीरे लोगों की आदत में आएंगी। लोगों को पता लगेगा कि इतना जुर्माना लगने वाला है। उसके बाद इसको लागू करेंगे।’’ 
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा निर्धारित किए गए जुर्माने को कम करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है लेकिन सरकार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र के साथ चर्चा करने के बाद ही इस अधिनियम को लागू करेगी। 
उन्होंने कहा, ‘‘किसी ने यदि दोपहिया चलाने के दौरान यदि हेलमेट नहीं पहना तो उस पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि वह नहीं दे पाया, तो जेल हो सकती है। कितने लोगों को जेल भेजेंगे?’’ 
उन्होंने बढ़े जुर्माने के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बोलते हुए कहा, ‘‘अभी जब यातायात नियम तोड़ने पर 250-500 रुपये का जुर्माना लगता है, तब मुझे दिन में (लोगों द्वारा परोक्ष रूप से मदद के लिए) 25-50 फोन आ जाते हैं। अगर जुर्माना 5,000 लगने लगा तो मुझे अपना फोन ही बंद करना पड़ेगा।’’ 
उल्लेखनीय है कि नये कानून के तहत हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा जो कि पहले 100 रुपये था। वहीं बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पहले 500 रुपये का जुर्माना लगता था जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। जुर्माना नहीं देने पर व्यक्ति को तीन महीने की सजा का सामना करना पड़ेगा। 

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