जेल मैनुअल का उल्लंघन मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए आठ जनवरी तक का समय दिया है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए समय की मांग की।
कोर्ट ने सरकार की प्रार्थना स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई के लिए आठ जनवरी का समय निर्धारित किया है। कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता को अगली सुनवाई के दौरान मामले के प्रत्येक पहलू पर पूर्णतया तैयार रहने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के क्रम में लालू यादव को रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के वार्ड से निदेशक बंगला और बंगला से वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट करने के मामले में यह पूछा था कि यह निर्णय किसका था। कोर्ट ने राजद अध्यक्ष को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी जानकारी मांगी थी।
कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और जेल प्रशासन से लालू यादव से पिछले तीन महीने में मुलाकात करने वाले लोगों की सूची देने को भी कहा था।