उत्तराखंड हाई कोर्ट बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर अगली सुनवाई एक सितम्बर को करेगा। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के शनिवार को निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए एक सितम्बर की तिथि मुकर्रर की है।
विधायक के खिलाफ आरोप लगाने वाली प्रीति बिष्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ विधायक की पत्नी की ओर से दर्ज मुकदमे को खारिज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि महेश नेगी से उसके संबंध रहे हैं और उनकी एक बेटी है तथा वह अपनी बेटी को अधिकार दिलाना चाहती है।
उसने कहा कि विधायक के खिलाफ यौन शोषण के मामले में देहरादून पुलिस को तहरीर दी है लेकिन पुलिस ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया और उनकी (विधायक) की पत्नी रीता की शिकायत पर मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
दूसरी ओर विधायक की पत्नी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वादी प्रीति बिष्ट के आरोप निराधार हैं। विधायक और उसके बीच व्हाट्सएप पर केवल कुछ बातचीत हुई है।