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2016 के आतंकी मामले में NIA कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी ठहराया

विशेष न्यायाधीश पी कृष्णकुमार ने हालांकि जसीम को बरी कर दिया। उन्हें यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें आतंकवादी संगठन की सदस्यता और आतंकवादी संगठन को समर्थन से संबंधित अपराध शामिल हैं।

 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने केरल और पड़ोसी राज्यों में हमले की साजिश रचने के लिए छह लोगों को दोषी पाया है, जिन्हें तीन साल पहले इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) द्वारा आतंकी हमला करने की साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोषी पाए जाने वालों में मनसीद महमूद, स्वालीह मोहम्मद, राशिद अली, रामशाद, सफवान और मोइनुद्दीन शामिल हैं। 
विशेष न्यायाधीश पी कृष्णकुमार ने हालांकि जसीम को बरी कर दिया। उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें आतंकवादी संगठन की सदस्यता और आतंकवादी संगठन को समर्थन से संबंधित अपराध शामिल हैं। 

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एनआईए ने अक्टूबर 2016 में कन्नूर जिले के कनकमाला में आईएसआईएस के मोड्यूल का उस समय भंडाफोड़ किया था, जब इसके सदस्य न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, नेताओं और विदेशी पर्यटकों सहित प्रमुख लोगों पर आतंकी हमलों की साजिश के लिए बैठक कर रहे थे। अदालत में दोषियों को दी जाने वाली सजा पर बहस चल रही है।

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