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केरल में सोना तस्करी मामले में NIA ने वांछित महिला के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया

एनआइए के वकील ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच वाले मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के विचार करने पर एक कानूनी रोक है। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने अर्जी पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

केरल में डिप्लोमैटिक बैग में सोना तस्करी के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल उच्च न्यायालय को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वाणिज्य दूतावास की पूर्व महिला कर्मचारी एवं राजनयिक सामान के जरिए सोने की तस्करी करने के प्रयास की प्रमुख संदिग्ध के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
फरार चल रही स्वप्ना सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में दलील पेश करते हुए केंद्र और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकीलों ने कहा कि इस महिला का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह हाल ही में सीमा शुल्क विभाग द्वारा तिरुवनंतपुरम में जब्त किए गए 30 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी के लिए राजनयिक कागजात की व्यवस्था करने में ‘शामिल’थी। एनआईए के वकील ने कहा कि महिला की भूमिका का पता लगाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है। केंद्र ने एनआईए से गुरुवार को कहा था कि वह तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से तस्करी के प्रयास की जांच करे।
एनआइए के वकील ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच वाले मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के विचार करने पर एक कानूनी रोक है। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने अर्जी पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उसने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मांगा था। उन्होंने कहा कि मामला एनआईए को सौंपने का फैसला बृहस्पतिवार की शाम किया गया, जबकि अग्रिम जमानत याचिका इससे एक दिन पहले दायर की गई थी। न्यायमूर्ति मेनन ने एनआईए को निर्देश दिया कि वह आरोपी को प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराए।

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