कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत असम सरकार ने तत्काल प्रभाव से रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की मंगलवार को घोषणा की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा है कि एक मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
मुख्य सचिव जिष्णु बरूआ के हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा गया है, ‘‘असम में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गयी। यह पाया गया है कि राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।’’ आदेश में कहा गया, ‘‘इसलिए असम के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की जरूरत महसूस की गयी। जरूरी, आपात सेवाओं को इससे छूट रहेगी।’’
आपात स्थिति को छोड़कर लोगों को कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने सभी बाजारों और दुकानों को शाम छह बजे तक बंद करने का आदेश दिया है और हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य बनाया गया है।असम में सोमवार को संक्रमण के 3137 मामले आने से संक्रमितों की संख्या 2,40,670 हो गयी जबकि 15 और मरीजों की मौत हो गयी।
बता दें कि असम के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने सोमवार को कहा कि असम में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने उद्योगों को इस गैस की आपूर्ति रोकने का फैसला किया है। पटवारी ने राज्य के ऑक्सीजन संयंत्रों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान उनसे उत्पादन बढ़ाने को कहा। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘असम में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि उद्योगों को गैस की आपूर्ति रोककर ऑक्सीजन का पूरा उत्पादन अस्पतालों को भेजा जाएगा।