नैनीताल : भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार के झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्र के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधायक को नोटिस जारी किया। अदालत ने हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपेन्द्र चौधरी को उन्हें नोटिस तामील कराने के निर्देश दिये हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई।
इससे पहले सरकार की ओर से आज अदालत को बताया गया कि झबरेड़ा के विधायक के जाति प्रमाण पत्र का मामला जांच समिति (स्क्रूटनी कमेटी) के पास निस्तारण के लिये गया है। जांच समिति की ओर से इसे अंतिम रूप से निस्तारित नहीं किया गया है। कमेटी की बैठक आगामी 16 जुलाई को होनी तय है।
इस मामले को स्थानीय निवासी विपिन तोमर की ओर से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि श्री कर्णवाल ने अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमाण पत्र गलत ढंग से प्राप्त किया गया है। विधायक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जबकि प्रमाण पत्र उत्तराखंड से संबंधित है। जांच समिति की ओर से भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है।