अनलॉक-4 के तहत कर्नाटक सरकार ने मंगलवार से राज्य में बार, पब और रेस्तरां को खोलने की अनुमति दे दी है। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सरकार की ओर से ये अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण मार्च से शराब परोसने पर प्रतिबंध था और अभी तक इन जगहों पर बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ यहां से लोग इन्हें ले जा सकते थे।
राज्य सरकार ने बार, पब और रेस्तरां को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और कोविड- 19 की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। आबकारी आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऐसी छूट असम, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पहले ही दी गई है।
उसने निर्णय लेने के पीछे सरकारी राजस्व को भी एक कारण बताया। कर्नाटक सरकार ने मई में एमआरपी दुकानों पर शराब बेचने की पहले ही अनुमति दे दी थी। इसके बाद बार, माइक्रोब्रेवरीज़, पब और अन्य को अपने स्टॉक को निकालने की अनुमति दी गई, लेकिन ‘इन-हाउस’ (इन प्रतिष्ठानों के अंदर) सेवा देने की अनुमति अभी नहीं दी गई है।