मसूरी : कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने पंचायती राज संशोधन विधेयक पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यह जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने पंचायती राज एक्ट की धारा आठ में जो संशोधन किया उसके विरोध में आंदोलन करेंगें, राज्यपाल से मिलेंगे और बात न सुने जाने पर उच्च न्यायालय की शरण में जायेंगे। मसूरी दौर पर आये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज एक्ट बनाया, जिस पर भाजपा की सरकार ने संशोधन किया।
जिसमें सरकार ने मूल विधेयक की धारा आठ में संशोधन कर बिना चर्चा के पास कर दिया, जिसमें राज्य के 14 प्रतिशत ओबीसी का उल्लेख तक नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व के विधेयक में 300 दिन बाद बच्चा होने पर पचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य किया गया था, जिसे हटा कर अब तीन बच्चों वाले प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आश्चर्य की बात है कि जब बिना किसी शिक्षा प्रमाण व संतान प्रमाण के कोई भी सांसद व विधायक चुनाव लड़ने के लिए योग्य है तो पंचायत के लिए योग्य क्यों नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार की विधायिका, पंचायत को सौत के रूप में देखती है जिस कारण यह संशोधन किया गया। जिससे खुद भाजपा के लोगों में भी खासी नाराजगी है। नैनबाग में भाजपा ने प्रस्ताव पास किया तो उनको पार्टी ने नोटिस दे दिया। सरकार को जनता की भावना का संम्मान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस संबध में वह राज्यपाल को ज्ञापन देंगे व विधेयक लौटाने को कहेंगे, अगर बात नहीं बनी तो वह उच्च न्यायालय की शरण में जायेंगे। इस मौके पर विजय सिंह गुसाईं, जोध सिंह रावत, बृजमोहन रांगड, केएन भटट आदि मौजूद रहे।