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परमबीर सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कोर्ट ने अनुच्छेद 226 का किया ज़िक्र

इस मामले की सुनवाई SC क्यों करे, हाई कोर्ट क्यों नही? मुकुल आप ये बताए कि 226 के तहत इस मामले की सुनवाई क्यों नही हो सकती? आप केवल अनुच्छेद 32 का उदाहरण दे रहे है ।

एंटीलिया केस में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर जो आरोप लगाए थे उन आरोपों को साबित करने के लिए परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी है जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगाए गए आरोप तो गंभीर है लेकिन इसके लिए पहले आप हाई कोर्ट जाएं।  
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, इस मामले की सुनवाई SC क्यों करे, हाई कोर्ट क्यों नही? मुकुल आप ये बताए कि 226 के तहत इस मामले की सुनवाई क्यों नही हो सकती? आप केवल अनुच्छेद 32 का उदाहरण दे रहे है ।  
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कुछ आरोप लगा रहे है और मंत्री कुछ आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर सकता, हम मानते है कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, आपकी जो भी मांग है, आप हाई कोर्ट के समक्ष रखे। इस पर मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल  कही और कोर्ट से अपील की कि वे आप हाई कोर्ट को कहे कि मामले की सुनवाई कल की जाए। 
आपको बता दें कि एंटीलिया केस में महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री अनिल देशमुख का नाम 100 करोड़ की वसूली मामले में लिया जा रहा है जिसपर शरद पवार और संजय राउत ने साफ़ किया है अनिल देशमुख के इस्तीफे का फैसला CM उद्धव ठाकरे द्वारा ही लिया जाएगा। वहीँ शरद पवार ने इस सम्बन्ध में कहा था कि परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोप गम्भीर तो है लेकिन इसके कुछ तथ्य मौजूद नहीं है। इसी को लेकर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।  

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