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पटना हाईकोर्ट का आदेश, तेजस्वी यादव को खाली करना होगा सरकारी बंगला

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही माना है जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी को पांच देशरत्न मार्ग आवास आवंटित किया गया था।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव को पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने तेजस्‍वी को अपना सरकारी बंगला ”5, देशरत्न मार्ग” खाली करने का आदेश दिया है। तेजस्वी यादव को सरकारी आवास खाली करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही माना है जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव को पांच देशरत्न मार्ग आवास उपमुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित किया गया था। बाद में वह इस पद पर नहीं रहे जिसकी वजह से उनका आवंटन सरकार ने रद्द कर दिया था। जस्टिस ज्योति शरण ने मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे शनिवार को सुनाया गया।

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इसके साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव को राज्य सरकार से मिले पांच देशरत्न मार्ग के आवास को खाली करने का निर्देश दिया है, जो कि उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में मिला था। इससे पहले तेजस्वी ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन कोर्ट ने उनके दावे को खारिज करते हुए राज्य सरकार के आदेश को सही करार दिया।

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ये आवास राज्य सरकार ने वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित किया था। इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी बंगले 10 सर्कुलर रोड में ही रहते हैं।

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