पात्रा चॉल भूमि घोटाला (Patra Chawl land scam) मामले में ईडी (Enforcement Directorate) ने आज मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट में शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल किया। जिसमें जांच एजेंसी ने शिवसेना नेता की जमानत का विरोध किया है।
संजय राउत ने 7 सितंबर को विशेष अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जानें वाले 60 वर्षीय संजय राउत को उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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शिवसेना नेता इस समय न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। ईडी का दावा है कि राज्यसभा सदस्य को इस अपराध से दो करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि पड़ोसी रायगढ़ जिले के अलीबाग में संपत्ति खरीदने में राउत ने बड़े पैमाने पर नकदी का इस्तेमाल किया है।