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पोर्नोग्राफी केस : राज कुंद्रा की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में खारिज

हाई कोर्ट ने शनिवार को राज कुंद्रा और रयान थोर्प की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया।

पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शनिवार को राज कुंद्रा और रयान थोर्प की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया।
याचिका में उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। फिलहाल दोनों पोर्नोग्राफी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। जस्टिस एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने उनकी अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों को एक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस हिरासत में और उसके बाद की न्यायिक हिरासत कानून के अनुरूप है और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा और थोर्प ने अपनी याचिकाओं में उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया था, क्योंकि CrPC की धारा 41A के तहत नोटिस जारी करने के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। दोनों ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट से उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देने और गिरफ्तारी के बाद एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के दो आदेशों को रद्द करने की मांग की।
27 जुलाई को, मुंबई की एक कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेस राज कुंद्रा को उनके सहयोगी रयान थोर्प के साथ 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को 11 अन्य लोगों के साथ कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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