असम प्रशासन ने एक खुफिया जानकारी के बाद गुवाहाटी मध्य पुलिस जिला में निषेधाज्ञा (धारा 144) लगा दी है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि ऐसी जानकारी मिली थी कि आतंकवादी या असामाजिक तत्व इलाके में शांति भंग करने के उद्देश्य से रिहाइशी इलाकों में छिप सकते हैं।
गुवाहाटी मध्य पुलिस जिला के पुलिस उपायुक्त रनवीर ने गुरुवार को मकानमालिकों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को तब तक किराये पर रहने के लिए जगह न दें जब तक कि वह संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी से अपनी पहचान के प्रमाण का सत्यापन ना करा कर दें।
आदेश के मुताबिक, ऐसी जानकारी है कि मध्य पुलिस जिला, गुवाहाटी के इलाके में मौजूदा स्थिति के कारण, आतंकवादी या असामाजिक तत्व इस पुलिस जिला क्षेत्र के रिहाइशी इलाकों में छिप सकते हैं।
आदेश के मुताबिक, ऐसी जानकारी है कि मध्य पुलिस जिला, गुवाहाटी के इलाके में मौजूदा स्थिति के कारण, आतंकवादी या असामाजिक तत्व इस पुलिस जिला क्षेत्र के रिहाइशी इलाकों में छिप सकते हैं।
इसमें कहा गया है, इस बात की बहुत आशंका है कि शांति को भंग किया जाए, सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा की जाए और इंसानी जीवन तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
आदेश में गुवाहाटी के मध्य पुलिस जिले की “मौजूदा स्थिति” का जिक्र नहीं है।
इसमें कहा गया है कि निषेधाज्ञा संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 60 दिनों तक जारी रहेगा, अगर इसे पूर्व में ही रद्द नहीं कर दिया जाता है।
आदेश में गुवाहाटी के मध्य पुलिस जिले की “मौजूदा स्थिति” का जिक्र नहीं है।
इसमें कहा गया है कि निषेधाज्ञा संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 60 दिनों तक जारी रहेगा, अगर इसे पूर्व में ही रद्द नहीं कर दिया जाता है।