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राहुल गांधी पर आरएसएस कार्यकर्ता ने मानहानि के आरोप लगाए, महाराष्ट्र की कोर्ट में सुनवाई 4 फरवरी तक स्थगित

कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की कोर्ट में सुनवाई चार फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

कांग्रेस  पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे  में  महाराष्ट्र के भिवंडी शहर  की  कोर्ट में सुनवाई चार फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल राहुल के ऊपर आरोप लगे है कि उन्होंने एक भाषण में  महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरआरएस को कसूवार ठहराया है।
मजिस्ट्रेट एल सी वाडिकर के समक्ष सुनवाई
मामला शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी एल सी वाडिकर के समक्ष सुनवाई के लिए आया। गांधी और शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के लिए चार फरवरी की तारीख तय की।
पूरा मामला  2014 का है 
कुंटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक स्थानीय कार्यकर्ता हैं। कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी कस्बे में गांधी के भाषण को देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया था।
गांधी ने खुद को बेकसूर बताया 
गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सोमवार को मीडिया को बताया कि शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट के कांग्रेस नेता के आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई के लिए उपस्थिति से स्थायी छूट के गांधी के अनुरोध पर चार फरवरी को बहस होगी। 2018 में अदालत ने मामले में गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे। गांधी ने खुद को बेकसूर बताया था।

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