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शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट से राहुल को राहत

भाजयुमो नेता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर लगाए गए तथ्य विहीन आरोपों से उनकी भावनाएं आहत हुईं और उन्हें भारी दुख पहुंचा था।

झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रांची की निचली अदालत से जारी समन पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी की। न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की पीठ ने निचली कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दिया।

राहुल गांधी के अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। रांची की सब डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पिछले वर्ष 28 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 12 दिसंबर को राहुल गांधी को पेश होने का समन जारी किया था।

कोर्ट ने नवीन झा के बयान पर और अखबारों में छपे राहुल गांधी के कांग्रेस के 18 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिए गए भाषण की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए यह समन जारी किया था। भाजयुमो नेता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर लगाए गए तथ्य विहीन आरोपों से उनकी भावनाएं आहत हुईं और उन्हें भारी दुख पहुंचा था। हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।

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