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बंबई हाईकोर्ट में बोले राज कुंद्रा- इन वीडियो को कामुक कहा जा सकता है, लेकिन इनमें सीधे तौर पर यौन क्रिया नहीं

राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण एवं ऐप के माध्यम से उनके वितरण के मामले में अपनी गिरफ्तारी को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और कहा है कि इन वीडियो को कामुक कहा जा सकता है, लेकिन इनमें पूरी तरह यौन क्रिया नहीं दिखाई गई है।

मुंबई के जाने-माने उद्योगपति और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण एवं ऐप के माध्यम से उनके वितरण के मामले में अपनी गिरफ्तारी को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और कहा है कि इन वीडियो को ‘‘कामुक’’ कहा जा सकता है लेकिन इनमें ‘‘पूरी तरह यौन क्रिया’’ नहीं दिखाई गई है।
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा (45) को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने उन्हें 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया।
इसमें कहा गया कि पुलिस हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट का आदेश कानून का उल्लंघन है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता (गिरफ्तारी पूर्व) की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है, खासकर कोविड-19 महामारी को देखते हुए। धारा 41ए के तहत जिन मामलों में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, पुलिस उनमें आरोपी को समन जारी कर सकती है और उसका बयान दर्ज कर सकती है।
कुंद्रा ने याचिका में कहा कि पुलिस जिस सामग्री के अश्लील होने का दावा कर रही है उनमें ‘‘सीधे यौन क्रिया और यौन संबंध बनाते हुए नहीं दिखाया गया है बल्कि सामग्री को छोटी फिल्म के रूप में दिखाया गया है, जो कामुक हैं।’’ इसमें कहा गया है कि इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67ए को इसमें नहीं लगाया जा सकता है और इसमें अधिकतम धारा 67 (कामुक सामग्री का प्रसारण) लगाई जा सकती है।
कुंद्रा ने कहा कि पुलिस ने 19 जुलाई 2021 को उनके कार्यालय पर छापेमारी की और उनसे बयान दर्ज कराने के लिए थाने चलने को कहा। याचिका में आरोप लगाया है, ‘‘प्रतिवादी (पुलिस) ने थाने में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, जहां उन्हें बयान दर्ज करने के बहाने बुलाया गया था।’’ इसमें दावा किया गया कि गिरफ्तारी के बाद कुंद्रा से सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने इंकार कर दिया।

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