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सहकारी बैंकों के फंसे कर्ज की होगी वसूली

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सहकारी बैंकों के फंसे कर्ज के निपटान के लिये एकबारगी समाधान योजना लागू करने की घोषणा की है।

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सहकारी बैंकों के फंसे कर्ज के निपटान के लिये एकबारगी समाधान योजना लागू करने की घोषणा की है। राज्य के सहकारी बैंकों का पिछले 25 साल में 391.50 करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए हुआ है।
प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत ने यहां इस संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि राज्य के सहकारी बैंकों के 391.50 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज के निपटाने के लिये 100 दिन की एकबारगी निपटान योजना लागू की जा रही है। 
इस योजना में सहकारी बैंकों से 60 लाख रुपये तक का कर्ज ले रखे खाताधारकों को वापसी के मामले में कुछ राहत दी जायेगी। उन्होंने बताया कि निपटान योजना एक जुलाई से लागू होकर सात अक्टूबर 2019 तक जारी रहेगी। रावत ने बताया कि निपटान योजना के तहत ऐसे कर्जदार जिनकी मृत्यू हो चुकी है लेकिन उन्होंने मूलधन के बराबर राशि की किस्तें जमा कर दी हैं तो उनका ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जायेगा। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत, किसी सामान्य कर्जदार खाताधारक ने जितनी भी किस्तें जमा कराई हैं उनमें मूल राशि की कटौती के बाद उन्हें बकाया मूलधन का भुगतान करना होगा। 
जबकि तीसरी श्रेणी के तहत बैंकिंग भाषा में संदिग्ध ऋण खाते के तौर पर वर्गीकृत खाताधारकों को बकाया मूलधन पर दिये जाने वाले ब्याज पर 30 प्रतिशत छूट दी जायेगी। पिछले 25 वर्षों में राज्य के सहकारी बैंकों का एनपीए बढ़ जाने के मददेनजर यह कदम उठाया गया है। पिछले एक माह में चलाये गये अभियान से 21 करोड़ रूपये का फंसा ऋण वसूला गया है। राज्य में अब तक सहकारी बैंकों के 18,465 खाते एनपीए घोषित किये गये हैं।

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