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यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी को राहत, SC से मिली अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को कथित रूप से मानसिक पीड़ा देने के लिए निष्कासित महिला पार्टी सदस्य द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अग्रिम जमानत दे दी।

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को कथित रूप से मानसिक पीड़ा देने के लिए निष्कासित महिला पार्टी सदस्य द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने श्रीनिवास को जांच में सहयोग करने के लिए अग्रिम जमानत दे दी और उन्हें 22 मई को पुलिस के सामने पेश होने को कहा। इसने असम राज्य और अन्य को भी नोटिस जारी किया और मामले को जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। 
 गौहाटी हाई कोर्ट  के फैसले को दी थी चुनौती
10. प्राथमिकी दर्ज करने में एक महीने की देरी को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष अदालत ने निर्धारित किया कि श्रीनिवास अंतरिम सुरक्षा के हकदार थे। श्रीनिवास ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। 5 मई को, गौहाटी उच्च न्यायालय ने एक पूर्व सहयोगी और असम यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा दायर एक मामले में श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें श्रीनिवास पर उन्हें मानसिक पीड़ा देने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने भी एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था।
महिला ने श्रीनिवास पर लगाए थे गंभीर आरोप
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि श्रीनिवास ने लगातार अश्लील टिप्पणियों और अपशब्दों के जरिए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनकी शिकायत पर, श्रीनिवास के खिलाफ धारा 352 (हमला या आपराधिक बल), 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 354A (1) (iv) (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता।
कांग्रेस ने महिला को कारण बताओं किया था नोटिस जारी
महिला ने दावा किया था कि रायपुर में पार्टी के हालिया पूर्ण सत्र के दौरान श्रीनिवास ने उसे परेशान किया, उसकी बांह पकड़ी, धक्का दिया और खींच लिया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसने धमकी भी दी थी कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वह पार्टी में उसका करियर बर्बाद कर देगा। श्रीनिवास ने कहा कि कथित अपराध छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था जो दिसपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर था, जहां मामला दर्ज किया गया था और असम पुलिस के पास छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए अपराध की जांच करने या प्राथमिकी दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। . कांग्रेस ने महिला को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उसे छह साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था।

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