पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को राज्य में सभी शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां, बार, खेल परिसर, जिम, स्पा और स्वीमिंग पूल को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए।आदेश के मुताबिक, राज्य में फिलहाल हर तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिये लोगों के एकत्र होने पर रोक है।
बाजार दिन में दो बार सुबह सात बजे से दस बजे तक और अपराह्न तीन बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे।आदेश में कहा गया है कि मतगणना से जुड़ी प्रक्रियाएं और जीत की रैली निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार होंगी।दवा की दुकानें, चिकित्सीय उपकरण, किराना की दुकान और होम डिलीवरी सेवाओं को आदेश से बाहर रखा गया है।
West Bengal government imposes COVID19 restrictions; shopping complexes, malls, beauty parlours, cinema halls, restaurants & bars, gyms and sports complexes to remain closed, bazaars/haats to remain open only during 7-10am & 3-5pm, till further orders pic.twitter.com/uEKv8obuc7
— ANI (@ANI) April 30, 2021
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रशासन द्वारा स्थिति की फिर से समीक्षा करने तक पाबंदियां जारी रहेंगी।’’आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कोरोना वायरस से एक दिन में सर्वाधिक 89 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक संख्या बढ़कर 11248 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 17403 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल मामले 810955 हो गए हैं।