लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

सबरीमाला श्रद्धालु संख्या मामला : केरल HC के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने किया SC का रुख

केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सबरीमाला मंदिर में प्रति दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर पांच हजार करने का निर्देश दिया था।

केरल सरकार ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को सबरीमाला मंदिर में प्रति दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर पांच हजार करने का निर्देश दिया था। केरल सरकार ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर इससे पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य अधिकारियों पर ‘‘काफी दबाव’’ बढ़ेगा। 
केरल हाई कोर्ट के 18 दिसम्बर के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि राज्य ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने आम दिनों में दो हजार और सप्ताहांत में तीन हजार लोगों को दर्शन करने की अनुमति देने का फैसला किया। 
उसने कहा कि इस साल 20 दिसम्बर से अगले साल 14 जनवरी के बीच सबरीमाला मंदिर उत्सव के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए राज्य ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और हर दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तय करने के लिए हर पहलू पर विचार किया। 
उसने कहा कि 14 दिसम्बर को हुई बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित स्वास्थ्य परामर्श पर दायर रिपोर्ट पर गौर किया गया और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर आम दिनों में दो हजार और सप्ताहांत में तीन हजार की गई। 
वकील जी. प्रकाश द्वारा दायर की गई याचिका में राज्य सरकार ने कहा, ‘‘हाई कोर्ट ने कुछ प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं का निस्तारण किया, जिसमें सरकार को प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर पांच हजार करने का निर्देश दिया गया। हाई कोर्ट ने किसी भी रिपोर्ट या दस्तावेजों पर उचित तरीके से गौर किए बिना यह फैसला किया। सबरीमाला में कोविड-19 से प्रभावित पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य अधिकारियों और श्रद्धालुओं की संख्या पहले से ही अधिक है।’’ 
उसने कहा कि मंदिर में प्रवेश पुलिस द्वारा प्रबंधित एक आभासी कतार (वर्चुअल क्यू) द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं की कोविड-19 जांच भी की जाती है। उसने कहा, ‘‘श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने से पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर दबाव बढ़ेगा और इससे श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने में भी परेशानी आएगी।’’ 
याचिका में कहा गया, ‘‘मीडिया में इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि इंग्लैंड में कोविड-19 के एक नए प्रकार (स्ट्रेन) का पता चला है और भारत सरकार ने इंग्लैंड से आने-जाने वाली विमान सेवाएं भी निलंबित कर दी है। यही स्थिति केरल सरकार की भी है , जो सबरीमाला मंदिर उत्सव के दौरान कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस आदेश में तत्काल इस कोर्ट का हस्तक्षेप चाहती है।’’ अंतरिम राहत के रूप में, याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + twelve =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।