वकील जी बालाजी के माध्यम से दायर याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि 2 सितंबर को आयोजित सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में राज्य के मंत्रियों की भागीदारी असंवैधानिक थी और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। इसके अलावा, इसने यह जानने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की कि क्या सीमा पार और भारत के बाहर, खासकर श्रीलंका तमिल लिट्टे फंड से आतंकी फंडिंग का कोई तत्व इसमें शामिल है। साथ ही याचिका में मांग की गई है कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य के माध्यमिक स्कूलों में किसी भी हिंदू धर्म के खिलाफ ये सम्मेलन नहीं होने चाहिए। इस याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है।