सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस का निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को उन्हें नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फड़णवीस ने विधानसभा चुनावों के दौरान अपने हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फड़णवीस से जवाब मांगा। बंबई हाई कोर्ट ने उपरोक्त आधार पर फड़णवीस का निर्वाचन रद्द करने की सतीश उके नामक व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उके की याचिका पर सुनवाई कर रही है।