कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता का मामला लंबे समय तक लंबित नहीं रह सकता, उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की है, इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई में देरी हो रही है , तो वहीं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए।"