बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कथित तौर पर पोर्न (अश्लील) फिल्मों का निर्माण करने और उन्हें कुछ ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने सोमवार को बताया कि कुंद्रा इस मामले के ‘‘मुख्य साजिशकर्ता’’ प्रतीत होते हैं।
केस में अब तक राज सहित 11 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी
उन्होंने बताया कि कुंद्रा (45) के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद उन्हें अपराध शाखा ने सोमवार को गिरफ्तार किया। वहीं राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के लगभग 10 घंटे बाद क्राइम ब्रांच ने नेरुल इलाके से रयान थारप नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक राज सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत
इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वाले उमेश कामथ को भी गिरफ्तार किया है।मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा, ‘‘अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के माध्यम से उन्हें प्रसारित करने का मामला मुंबई अपराध शाखा में फरवरी 2021 में दर्ज किया गया था। हमने इस मामले में 19 जुलाई 2021 को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया, क्योंकि वह इसमें मुख्य साजिशकर्ता प्रतीत होते हैं। हमारे पास इस बारे में पर्याप्त सबूत हैं।’’
मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में चार फरवरी को मामला दर्ज किया गया था
उपनगरीय मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में चार फरवरी को मामला दर्ज किया गया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया था और अपनी शिकायत में कुछ आरोप लगाए थे, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और अपराध शाखा को मामला सौंपा गया। इससे पहले भी हमने अश्लील फिल्म बनाने के संबंध में मामले दर्ज किए थे, जिनमें एक अभिनेत्री और कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है
अधिकारी ने कहा, ‘‘हम राज कुंद्रा के खिलाफ मामले की जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या इस मामले और पहले दर्ज किए गए अश्लील फिल्म संबंधी मामलों में कोई संबंध है।’’ कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील विज्ञापन से संबंधित) और आईटी अधिनियम एवं महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
अश्लील वीडियो बनाने के खिलाफ भारत में कानून सख्त
दूसरों के अश्लील वीडियो तैयार करने वाले या ऐसा एमएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इन्हे दूसरों तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इसी कानून के दायरे में आते हैं।पोर्नोग्राफी प्रकाशित, प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता।जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है।