मुंबई की धन-शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के मामलों से जुड़ी एक विषेश अदालत ने कई करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत शुक्रवार को 15 नवंबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था।
पीएमएलए की अदालत के न्यायाधीश एचएस सठभाई के समक्ष देशमुख पेश
विशेष अवकाशकालीन अदालत ने छह नवंबर को 71 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत की मांग खारिज कर दी थी। इसके एक दिन बाद ही बंबई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की अदालत के न्यायाधीश एचएस सठभाई के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी।
यह है पूरा मामला
बता दें कि बता दें कि ईडी के अनुसार, राज्य के गृह मंत्री के रूप में सेवाएं देते हुए, देशमुख ने अपने पद का कथित तौर पर दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न ‘बार’ और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये वसूले थे। देशमुख के परिवार द्वारा नियंत्रित नागपुर स्थित एक शैक्षणिक न्यास, ‘साईं शिक्षण संस्थान’ में इस पैसे का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया। देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस वाले (वाजे) के दुर्भावनापूर्ण दिए बयानों पर आधारित है।