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राज्य चुनाव आयोग ने MP में चल रहे पंचायत चुनाव किए रद्द

प्रदेश में पंचायत चुनावों का मामला उस समय विवाद में घिर गया था जब उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं कराने का फैसला किया था।

मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग  ने मंगलवार को प्रदेश में चल रही पंचायत चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी है।
प्रदेश में पंचायत चुनावों का मामला उस समय विवाद में घिर गया था जब उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं कराने का फैसला किया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मामले में सभी पक्षों/दलों से चर्चा करने के बाद चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव रद्द करने की अधिसूचना जारी की।
इससे पहले राज्य विधानसभा ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं करने का संकल्प लिया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकने और उन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए फिर से अधिसूचित करने का निर्देश चुनाव आयसेग को दिया था।
गौरतलब है कि चार दिसंबर को चुनाव आयोग ने 52 जिलों में जिला पंचायतों के 859 पद, 313 जनपद पंचायतों के 6,727 पदों, 22,581 ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच सदस्यों के 3,62,754 पदों पर क्रमश: तीन चरणों 6 जनवरी, 28 जनवरी, और 16 फरवरी को मतदान की घोषणा की थी।

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