छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग में आरक्षकों की पदोन्नति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पी सैम कोशी की एकलपीठ याचिकाकर्ता शरद कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद आरक्षकों की पदोन्नति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दिए। न्यायालय ने राज्य सरकार से भी इस संबंध में अपना जवाब पेश करने के लिए कहा है।
राज्य सरकार ने गत जनवरी में आरक्षकों की पदोन्नति को लेकर विज्ञापन जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि पिछली सरकार ने वर्ष 2018 में विज्ञापन जारी कर पदोन्नति के लिए इच्छुक आरक्षकों की परीक्षा ली थी, जिसका अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है।