लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

असम के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश असम में हिरासत केंद्रों की स्थिति और वहां मौजूद विदेशी लोगों की हालत को लेकर दायर याचिका पर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम में विदेशी लोगों की हिरासत से जुड़े एक मामले में अधिकारियों के पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखाने पर अप्रसन्नता प्रकट की और राज्य के मुख्य सचिव को उसके समक्ष आठ अप्रैल को पेश होने का निर्देश जारी किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने असम सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे को ‘फ़िज़ूल की कवायद’ बताते हुए कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किया है, उनमें से कितने लोग स्थानीय आबादी के साथ घुलमिल गए हैं।

इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी हैं। उन्होंने अधिकारियों के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, ‘‘ उन विदेशी लोगों की संख्या कितनी है जो स्थानीय आबादी के साथ घुलमिल गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित हों।’’

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश असम में हिरासत केंद्रों की स्थिति और वहां मौजूद विदेशी लोगों की हालत को लेकर दायर याचिका पर दिया। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी। कोर्ट ने विदेशी लोगों को उनके देश भेजे जाने के बजाए वर्षों से हिरासत केंद्र में रखे जाने पर चिंता जताई थी।

उन्होंने इस तरह से केंद्रों से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे और कहा था कि हिरासत में रखे गए लोगों को अनिश्चितकाल के लिए इस तरह के केंद्र में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने 28 जनवरी को केंद्र और राज्य सरकार से असम में चलनेवाले इस तरह के केंद्र और पिछले 10 वर्ष में उसमें रखे गए विदेशी लोगों की जानकारियां देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘‘ अब यह मजाक बन चुका है।’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 1 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।