लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार मामले में सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर विचार करने से किया इंकार

उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-कोरेगांव भीमा मामले में आरोपी अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को विचार करने से इंकार कर दिया। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है।

उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-कोरेगांव भीमा मामले में आरोपी अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को विचार करने से इंकार कर दिया। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। 
न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने सुधा भारद्वाज की याचिका खारिज कर दी क्योंकि इसे वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वृन्दा ग्रोवर ने कहा कि भारद्वाज दो साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और इस मामले में अभी तक आरोप भी तय नहीं हुये हैं। 
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। सुधा भारद्वाज की सेहत का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि आरोपी मधुमेह और कई दूसरी बीमारियों से जूझ रही हैं। वृन्दा ग्रोवर ने कहा,‘‘वे मुझे दवाएं दे रहे हैं लेकिन कई जांच करानी हैं। मुझे अंतरिम जमानत दी जाये। मैं स्वयं ही ये जांच कराऊंगी और इसके बाद समर्पण कर दूंगी।’’ 
पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया की आरोपी की जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। पीठ ने कहा, ‘‘मेरिट पर आपके पास अच्छा मामला है। आप नियमित जमानत के लिये आवेदन क्यों नहीं करतीं।’’ न्यायालय ने कहा कि आप या तो इसे वापस ले लीजिये अन्यथा हम इसे खारिज कर देंगे। इस पर याचिकाकर्ता की वकील ने इसे वापस ले लिया। 
मुंबई की भायखला जेल में सितंबर, 2018 से बंद 58 वर्षीय सुधा भारद्वाज ने इससे पहले उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि वह कई बीमारियों से जूझ रही हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी सेल में एक महिला कैदी के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है और इस वजह से उनके भी इसकी चपेट में आने का खतरा है। 
उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद राज्य सरकार ने 21 अगस्त को अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा था कि भारद्वाज की एक चिकित्सा अधिकारी ने जेल में जांच की है और पाया कि उनकी सेहत संतोषजनक है। यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे जिले में हुयी एलगार परिषद की बैठक से संबंधित है। इस बैठक के बाद कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के निकट हिंसा हुयी थी। 

CORONA VACCINE को लेकर खुशख़बरी, इस कंपनी ने शुरू किया तीसरे फेज का मानव परीक्षण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।