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सुप्रीम कोर्ट NCB प्रमुख अस्थाना के खिलाफ शिकायत की जांच के आग्रह पर 4 हफ्ते बाद करेगा सुनवाई

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच का आग्रह खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट एक डेंटिस्ट्स की याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा, जिसमें स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच का आग्रह खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। डेंटिस्ट्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि उसकी शिकायत पर केंद्र, सीवीसी और सीबीआई को अस्थाना के खिलाफ जांच करने तथा मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका 13 मई को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष आई। पीठ ने 13 मई के अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के वकील के आग्रह पर मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित की जाती है।’’
हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ निवासी डॉक्टर मोहित धवन की याचिका 15 फरवरी को खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत पर केंद्र, सीवीसी और सीबीआई को अस्थाना के खिलाफ जांच शुरू करने एवं आपराधिक अभियोग चलाने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया था। याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया था।
डेंटिस्ट्स ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत शिकायत दायर की थी। उन्होंने अस्थाना के खिलाफ जांच एवं आपराधिक अभियोग का निर्देश दिए जाने का आग्रह करते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर की थी, लेकिन आठ फरवरी को इसे यह कहते हुए वापस ले लिया था कि वह हाई कोर्ट जाएंगे।

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