सुप्रीम कोर्ट शारदा चिटफंड घोटाले मामले में कोलकाता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना और इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने के आरोप लगाने संबंधी सीबीआई की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो वह कार्रवाई करने को तैयार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह पहले सबूत पेश करें, अगर कमिश्नर के खिलाफ सबूत हैं और वो दोषी हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी पक्ष अपने सबूत पेश करेंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस कमिश्नर किसी तरह के सबूत मिटाने की सोचते भी हैं तो उन्हें पछतावा होगा। आप इस मुद्दे पर सबूत पेश करें।
शारदा चिटफंड घोटाला मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी सीबीआई सुप्रीम पोर्ट पहुंची थी। सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया कि कोलकाता में रविवार रात वरिष्ठ पुलिसकर्मी वर्दी पहने हुए नेताओं के साथ धरने पर बैठे थे।
हालांकि सीबीआई ने अपनी याचिका में लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं।